शहडोल। सादिक खान
शहडोल । सोहागपुर पुलिस ने चार माह में दूसरी बार उसी आरोपी को एक ही मामले में गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। आरोपी अपने मोबाइल से महिला दोस्त की फोटो को ए आई के माध्यम से जनरेट कर फेसबुक व अन्य सोशल साइटों में अपलोड कर महिला दोस्त को बदनाम कर रहा था। चार माह पहले भी इसी मामले में आरोपी मोहम्मद इमरान खान को पुलिस ने गिरफ्तार किया था ,न्यायालय से उसे जमानत मिल गई थी,जिसके बाद उसने दोबारा से अपने एक दोस्त का सहारा लिया और उसके मोबाइल से फर्जी आईडी बनाकर ए आई जेनरेटेड फोटो अपलोड करने में गिरफ्तार हुआ है। इस बार पुलिस ने आरोपी एवं उसके साथी को गिरफ्तार किया है।
जिले के सोहागपुर थाना क्षेत्र की रहने वाली एक पीड़िता ने पुलिस को चार माह पहले शिकायत देते हुए बताया कि उसके जान पहचान का जबलपुर का रहने वाला युवक सोशल साइड में पीड़िता की अश्लील फोटो शेयर कर उसे बदनाम कर रहा है। पुलिस ने उस दौरान आरोपी मोहम्मद इमरान खान के विरुद्ध मामला दर्ज किया और उसे गिरफ्तार कर शहडोल लाया गया, जहां से उसे न्यायालय के समक्ष पेश किया गया, न्यायालय ने उसे आईटी एक्ट के मामले पर जमानत दे दी। जमानत मिलते ही आरोपी चार माह बाद दोबारा युवती की फोटो ए आई के माध्यम से बनाकर अपने एक साथी श्रेय रजक के साथ मिलकर दूसरे मोबाइल से युवती की फोटो को सोशल मीडिया में अपलोड कर उसे बदनाम करने लगा,दोबारा पीड़िता को जानकारी मिली और वह थाने पहुंची और सोहागपुर पुलिस को फिर से शिकायत दर्ज कराई।
पीड़िता ने पुलिस को बताया कि वहीं आरोपी जिसने मेरी फोटो चार माह पहले ए आई के माध्यम से जनरेट कर सोशल मीडिया में साझा की थी, जिसकी शिकायत पूर्व में मेरे द्वारा की गई थी,पुलिस ने उस समय आरोपी को गिरफ्तार किया था, अब वह फिर वही हरकत कर रहा है ।पुलिस ने दोबारा से आरोपी के विरुद्ध अपराध दर्ज किया और उसकी तलाश शुरू कर दी।
थाना प्रभारी सोहागपुर भूपेंद्र मणि पांडे ने बताया कि आरोपी अपनी महिला मित्र की फोटो को दोबारा से सोशल साइट पर अपलोड कर पीड़िता को बदनाम कर रहा था, पीड़िता ने मामले में दूसरी बार थाने में पहुंच शिकायत दर्ज करवाई थी, हमने मामले की पड़ताल की और आरोपी की तलाश करने जबलपुर टीम भेजी। इस बार दो आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। जिसमें मुख्य आरोपी मोहम्मद इमरान खान 23 वर्ष पिता वसीम खान निवासी पान तलैय्या जबलपुर तथा श्रेय रजक 19 वर्ष पिता सुरेश रजक निवासी ग्राम बिलहरी थाना अधारताल जबलपुर को आईटी एक्ट एवं भारतीय दंड संहिता की सुसंगत धाराओं के अंतर्गत मामला दर्ज कर गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है।
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